खाद्य एवम उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 4442 दिनांक 23/11/2020 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत धान / चावल अधिप्राप्ति के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी खगड़िया के कार्यालय कक्ष में आज दिनांक 24/11/2020 धान अधिप्राप्ति के संबंध में वितीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमे धान अधिप्राप्ति की कार्ययोजना निम्न प्रकार है-
1.साधारण धान का क्रय 1868/ रुपये प्रति क्विंटल
2,.धान ग्रेड-A का क्रय1888/रुपये प्रति क्विंटल
3.धान अधिप्राप्ति की अवधि- दिनांक-23/11/2020 से 31/03/2021
4.CMR प्राप्ति की अवधि-दिनांक 23/11/2020 से 30/06/2021
जिले में कार्यरत मिल की जाँच अवधि-3 दिसम्बर 2020
मिल से pacs की संबद्धता-10 दिसम्बर 2020
धान अधिप्राप्ति की जांच-त्रि स्तरीय रूप में प्रखंड, अनुमंडल,तथा जिला स्तर पर की जाएगी।धान अधिप्राप्ति कार्य के लिए राज्य स्तर पर बिहार राज्य खाद्य एवम असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।पंचायत स्तर पर पैक्स व अनुमंडल स्तर पर संचालित क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से धान अधिप्राप्ति कार्य किया जाना है।पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा अधिक प्रभावी रूप से धान अधिप्राप्ति के साथ साथ राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजीकृत (गैर प्रमादी) मिल जो जिला टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित होगी उसी से क्रय धान की शत प्रतिशत मिलिंग करा कर निगम के CMR संग्रह केंद्र में जमा करेगा।
वायदा आधारित धान अधिप्राप्ति किसी भी परिस्थिति में नही की जाएगी।
संबंधित पैक्स ,व्यापार मंडल द्वारा विभाग के वेबसाइट पर निबंधित किसानों से ही धान क्रय किया जाएगा।वैसे किसान जिनकी भूमि 2 से अधिक पंचायतों में अवस्थित है उनके निवास के पंचायत से सम्बद्ध पैक्स में हो दिया जा सकेगा।
पैक्स के द्वारा धान खरीदने के उपरांत संबंधित किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा ।अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया e-प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर द्वारा पूरी की जाएगी।
इस वितीय वर्ष खगड़िया जिले का धान अधिप्राप्तिलक्ष्य 30000 mt है।
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को जिला क्रय केन्द्र व CMR केन्द्रों पर विभागीय निर्देश के आलोक में सभी तैयारियां पूरी करने का निदेश दिया गया है।
जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जो भी पैक्स डिफॉल्टर है उनको छोड़ कर शेष पैक्स का धान उत्पादन के अनुमानित आधार पर लक्ष्य निर्धारण करे तथा विभाग के दिशा निर्देश में आलोक में आवश्यक कार्यवाही करें।साथ ही वैसे व्यापार मंडल जिनका अब तक अंकेक्षण नही हो पाया है उनका जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के माध्यम से अविलंब अंकेक्षण कराया जाए।बैठक में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी अनुपस्थित थे जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी से 3 दिन के अंदर कारण पृक्षा का जवाब मांगने का निर्देश दिया।बैठक में बताया गया कि विगत वर्ष कुल 7 व्यापार मंडलों में से केवल 1 के द्वारा ही धान अधिप्राप्ति का कार्य किया गया था।इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी व्यापार मंडलों के साथ अलग से बैठक करने का निदेश दिया गया।धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वाभिप्रमानित प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान अधिप्राप्ति की जाएगी ताकि अधिकतम किसानों तक न्यूनतम समर्थन मुल्य का लाभ पहुंचे।
बैठक में श्रीमती अभिलाषा शर्मा,उपविकास आयुक्त खगड़िया, श्री शत्रुंजय मिश्रा अपर समाहर्ता खगड़िया, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम उपस्थित थे।
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